किच्छा डबल मर्डर केस: पत्नी और बहू की हत्या के आरोपी सौतेले पिता को आजीवन कारावास, 2018 में पहले की थी हत्या
रुद्रपुर ब्यूरो अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीएससी संगीता आर्य की अदालत ने वर्ष 2018 के किच्छा सास-बहू डबल मर्डर केस के आरोपी को आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
रुद्रपुर अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीएससी संगीता आर्य की अदालत ने वर्ष 2018 किच्छा में हुए सास-बहू डबल मर्डर केस के आरोपी को आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। वहीं दुष्कर्म के आरोप में पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने पर अदालत ने उसे इस आरोप से दोषमुक्त किया है।
वर्ष 2018 में किच्छा निवासी मंजीत सिंह ने कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज करवाते हुए बताया था कि पिता की मौत के बाद उसकी मां ने अवतार सिंह से दूसरी शादी की थी। आरोप था कि 26 दिसंबर मंजीत सिंह वैष्णो देवी यात्रा पर गया हुआ था। घर में उसकी पत्नी और मां मौजूद थीं। इसी दौरान उसके सौतेले पिता अवतार सिंह ने दोनों की गला घोंटकर हत्या कर दी। इसके बाद घर पर बाहर से ताला लगाया और चाबी पड़ोसी को देकर फरार हो गया। यह भी आरोप था कि आरोपी ने अपनी बहु का पहले गला दबाया और जब वह बेहोश हो गई तो उसके साथ दुष्कर्म किया।