पार्किंग बनवाकर करवाना होगा शेष जमीन का नक्शा पास
आढ़त कारोबारियों से चर्चा में सबसे बड़ा मुद्दा अधिग्रहण के बाद बची जमीन को लेकर रहा। एमडीडीए ने कहा, भूमि अधिग्रहित करने के बाद भवन या दुकान स्वामी के पास 30 वर्ग मीटर या इससे कम जगह बची तो उसे जमीन के मालिक को लोनिवि के नाम रजिस्ट्री करानी होगी। इससे अधिक जगह बचने पर नया नक्शा पास कराकर निर्माण कराया जा सकता है।
