देहरादून, ब्यूरो। उत्तराखंड सूचना आयोग ने उत्तराखंड के सभी नगर निगम/नगर पालिका क्षेत्रों में आने वाले मार्गों की
सूची माप पुस्तिका में दर्ज कराने के एवं सड़क डेटा/रजिस्टर बनाकर स्थायी अभिलेख रखने का आदेेश उत्तराखंड शासन
के सचिव, शहरी विकास को दिया है। यह आदेश सूचना आयुक्त विपिन चन्द्र ने सूचना अधिकार कार्यकर्ता नदीम उद्दीन
की अपील सं0 33031 पर दिया हैै। सूचना अधिकार कार्यकर्ता नदीम उद्दीन ने काशीपुर नगर निगम के लोक सूचना
अधिकारी से नगर निगम में लागू सम्पत्ति कर की दरों तथा नगर निगम क्षेत्र में मार्गों की चैड़ाई की सूचना 8 बिन्दुओं पर
मांगी थी। जिसमें सम्पत्ति कर दरों सम्बन्धी आंशिक सूचना के अतिरिक्त अन्य सूचनायें नहीं उपलब्ध करानेे पर प्रथम
अपीलीय अधिकारी/नगर आयुक्त को अपील की। जिनके सूचना उपलब्ध कराने के आदेश के बाद सूचना न उपलब्ध कराने
पर उत्तराखंड सूचना आयोग मे द्वितीय अपील की गयी।
सूचना आयुक्त विपिन चन्द्र ने आदेश की एक प्रति सचिव शहरी विकास उत्तराखंड शासन, देहरादून को इस आशय सेे
प्रेषित की हैै कि यदि शासन द्वारा नगर निगम, काशीपुर को सड़क डेटा/रजिस्टर रखने के शासनादेश पहले से ही जारी
किये गये हैं तो काशीपुर नगर निगम के उन जिम्मेदार अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध उचित कार्यवाही करना
सुनिश्चित करें जिन्होंने उक्त शासनादेशों की अवहेलना की। यदि पूर्व में इस प्रकार के शासनादेेश नहीं दिये गये हैैं तो वे
काशीपुर नगर निगम के साथ-साथ नगर निगम/नगर पालिका क्षेत्रों में आने वाले मार्गों की सूची, माप पुस्तिका में दर्ज
कराने के एवं सड़क डेटा/रजिस्टर बनाकर स्थायी अभिलेख रखने के आदेश पारित करना सुनिश्चित करें, तथा अनुपालन
आख्या से आयोग को भी अवगत कराये।
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