रुद्रपुर दोहरे हत्याकांड में फैसला: पप्पू मिश्रा को आजीवन कारावास, तत्कालीन दरोगा को छह माह की जेल – Uttarakhand Nidhi

रुद्रपुर दोहरे हत्याकांड में फैसला: पप्पू मिश्रा को आजीवन कारावास, तत्कालीन दरोगा को छह माह की जेल

रुद्रपुर के मलसी लंका में 2021 के दोहरे हत्याकांड में अदालत ने मुख्य आरोपी राकेश मिश्रा उर्फ पप्पू मिश्रा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। तत्कालीन दरोगा राजेश मिश्रा को शस्त्र अधिनियम के तहत 6 माह की जेल की सजा दी गई।रुद्रपुर के ग्राम मलसी लंका में वर्ष 2021 में हुए दोहरे हत्याकांड में तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश मुकेश चंद्र आर्य की अदालत ने मुख्य आरोपी राकेश मिश्रा उर्फ पप्पू मिश्रा को हत्या का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।15 जून 2021 को जमीन विवाद में गुरपेज सिंह और गुरकीर्तन सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अभियोजन ने मामले में 19 गवाहों और 50 से अधिक दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए। पुलिस ने राकेश की निशानदेही पर वारदात में प्रयुक्त .315 बोर की राइफल बरामद की थी। राइफल उसके भाई एवं तत्कालीन दरोगा राजेश मिश्रा के नाम पर थी। अदालत ने राजेश मिश्रा को भी शस्त्र अधिनियम की धारा 30 के तहत दोषी करार दिया और छह माह की जेल की सजा दी है।

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